Bihar Bhumi: पुश्तैनी जमीन की खरीद-फरोख्त में अब जमाबंदी जरूरी नहीं, नियम हटने से म्यूटेशन भी आसानी से होगा
Bihar Bhumi: सुप्रीम कोर्ट ने जमीन की रजिस्ट्री में विक्रेता के नाम से जमाबंदी नियमावली पर पटना हाइकोर्ट के आदेश को पिछले दिनों खारिज कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट के इस नये आदेश के बाद अब जमीन की रजिस्ट्री कराने के लिए विक्रेता के नाम पर जमाबंदी या होल्डिंग नंबर की बाध्यता समाप्त हो गयी है. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि पंजीकरण अधिकारी को विक्रेता से स्वामित्व का प्रमाण मांगने का कोई अधिकार नहीं है, जिससे पूरी प्रक्रिया सरल और तेज हो गयी है. इस फैसले से पंजीकरण अधिकारी केवल जमाबंदी के अभाव में पंजीकरण को खारिज नहीं कर सकते, जिससे मनमानी और संभावित धोखाधड़ी पर अंकुश लगेगा.
जमीन रजिस्ट्री में होने वाले फर्जीवाड़े को रोकने के लिए राज्य सरकार ने पहली बार 10 अक्टूबर 2019 को नियम लागू किया था. तब इसके खिलाफ कई याचिकाएं हाइकोर्ट में दायर की........





















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