समय पर भुगतान
सोमवार से शुरू हो रहे नये वित्त वर्ष के पहले दिन से यह नियम लागू हो गया है कि कंपनियों को सूक्ष्म, छोटे एवं मझोले उद्यमों से की गयी खरीद का भुगतान 45 दिनों के भीतर करना होगा, अन्यथा उन्हें आयकर की छूट नहीं मिलेगी. बाद में ऐसी छूट भुगतान के समय के आधार पर मिलेगी. निश्चित रूप से सूक्ष्म, छोटे एवं मझोले उद्यमों को इससे लाभ भी मिलेगा और उन्हें पूंजी की कमी की समस्या भी नहीं होगी. उल्लेखनीय है कि 2006 से ही इस तरह की कानूनी व्यवस्था थी, पर उस पर अमल नहीं होता था. अब आयकर छूट के साथ उधार को जोड़ने से इसके कारगर होने की आशा है.........
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