13 वर्ष पूर्व गैर इरादतन हत्या मामले में 70 वर्षीय बुर्जुग दोषी करार, साक्ष्य के अभाव में पत्नी रिहा |
सीतामढ़ी कोर्ट. 13 वर्ष पूर्व गैर इरादतन हत्या के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश(एडीजे) प्रथम सह विशेष न्यायाधीश (एससीएसटी) राजीव कुमार ने बुधवार को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद पुपरी थाना क्षेत्र के हरिहरपुर गांव निवासी स्व हुलास मुखिया के पुत्र असर्फी मुखिया (उम्र करीब 70 वर्ष) को दोषी करार दिया है. भादवि की धारा 304 में उसे दोषी ठहराया गया है. सजा के बिंदु पर फैसले को........