कर्नाटक हाईकोर्ट से एक्स को झटका, याचिका खारिज, HC ने कहा- मानने होंगे भारत के नियम

Karnataka High Court: कर्नाटक हाईकोर्ट ने बुधवार (24 सितंबर) को एक्स(ट्विटर) की ओर से केंद्र सरकार के टेकडाउन ऑर्डर को चुनौती देने वाली याचिका को निरस्त कर दिया है. कोर्ट ने साफ कर दिया है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को भारत में काम करने के लिए देश के कानूनों का पालन करना जरूरी है. एक्स कॉर्प की याचिका पर कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा कि........

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