आवारा कुत्तों पर अदालत का फैसला संतुलित |
-डॉ आरटी शर्मा,अध्यक्ष, पेट एनिमल वेलफेयर सोसाइटी-
Supreme Court on Stray Dogs : सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों को डॉग शेल्टर में रखने के अपने पूर्व के आदेश में संशोधन करते हुए कहा है कि अब कुत्तों की नसबंदी और टीकाकरण के बाद वापस छोड़ा जायेगा तथा आक्रामक व रेबीज संक्रमित कुत्तों को अलग रखा जायेगा. शीर्ष अदालत ने यह भी आदेश दिया है कि स्थानीय निकाय तत्काल प्रभाव से प्रत्येक वार्ड में आवारा कुत्तों को खाना खिलाने के लिए एक निश्चित स्थान बनायेंगे, कुत्तों को सड़कों या सार्वजनिक स्थानों पर खाना नहीं खिलाया जा सकता. शीर्ष अदालत का यह फैसला देशभर में समान रूप से लागू होगा.
सुप्रीम कोर्ट ने बहुत संतुलित निर्णय दिया है. जब आप कुत्तों को सड़कों पर खाना खिलाते हैं, तो कुत्ते उस क्षेत्र को अपना क्षेत्र मानने लगते हैं और वहां से हटते नहीं. ऐसे में, कई बार कुत्ते छोटे बच्चों पर हमला भी कर देते हैं. ऐसे में न्यायालय का यह निर्णय कि सड़कों पर कुत्तों को खाना नहीं खिलाना चाहिए, सबको स्वीकार्य होना चाहिए. अनेक लोग तो मॉल में दूसरी, तीसरी मंजिल पर भी कुत्तों को खाना खिलाने लग जाते हैं. तीन-चार मंजिली बिल्डिंग में भी लोग कुत्तों को ग्राउंड फ्लोर की........