Patna News: गैर-आवासीय संपत्तियों पर बढ़ा Property Tax, होटल-निजी अस्पताल पर लगेगा दोगुना कर


Patna News:
पटना नगर निगम ने गैर आवासीय संपत्तियों के लिए संपत्ति कर (Property Tax) की दरों में बदलाव किया है. बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 के तहत जारी नयी अधिसूचना के अनुसार होटल, जिम, हेल्थ क्लब, निजी अस्पताल, बैंक और वित्तीय संस्थानों पर अब दोगुना कर लगेगा, जबकि कोचिंग संस्थान, नर्सिंग होम और निजी शैक्षणिक संस्थानों पर 1.5 गुना कर वसूला जाएगा.

निगम का मानना है कि अधिक व्यावसायिक गतिविधियों वाली संपत्तियों से अधिक राजस्व जुटाना तर्कसंगत है. साथ ही, यह फैसला कर प्रणाली को अधिक पारदर्शी, सरल और न्यायसंगत बनाने के साथ-साथ शहरी राजस्व सुधार की दिशा में उठाया गया है. नयी दरें........

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